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'आनंदम' बिल्डिंग को नगर निगम ने थमाया धारा 302 का नोटिस, जल्द टूटेगा अवैध निर्माण

मध्यप्रदेश Jun 30, 2017       3318
'आनंदम' बिल्डिंग को नगर निगम ने थमाया धारा 302 का नोटिस, जल्द टूटेगा अवैध निर्माण

द करंट स्टोरी, भोपाल। द करंट स्टोरी में प्रकाशित गुलमोहर में अवैध निर्माण की खबर (गुलमोहर में अवैध निर्माण का खेल, तय सीमा से ज्यादा में किया निर्माण) पर भोपाल नगर निगम ने संज्ञान लेते हुए आनंदम बिल्डिंग के मालि​क अशोक आनंद को नगर पालिक निगम अधिनियम 1954 की धारा 302 (1) के तहत नोटिस जारी किया है। 

गौरतलब है कि द करंट स्टोरी ने अपनी खबर में भोपाल नगर निगम के अध्यक्ष सुरजीत सिंह चौहान के वार्ड 51 में चल रहे अवैध निर्माण को लेकर खबर (बीएमसी अध्यक्ष के वार्ड में हो रहा भवन अनुज्ञा का खुलेआम उल्लंघन!) प्रकाशित की थी। इसमें अशोक आनंद द्वारा स्वीकृत क्षेत्रफल से तीन गुना ज्यादा क्षेत्र में निर्माण कर लिया गया था। जिसकी पड़ताल द करंट स्टोरी ने की थी। 

उसके बाद मामले पर संज्ञान लेते हुए भोपाल नगर निगम ने उक्त बिल्डिंग की जांच की और अवैध निर्माण की पुष्टि होने के बाद भवन मालिक को धारा 302 (1 )के तहत नोटिस जारी किया। इसके बाद भवन मालिक को अतिरिक्त निर्माण को तोड़ना आवश्य​क है यदि वह ऐसा नहीं ​करता तो नगर निगम अवैध निर्माण को तोड़ने की कार्रवाई करेगा। 

उक्त भवन की अनुज्ञा संबंधित समस्त दस्तावेज द करंट स्टोरी के पास उपलब्ध हैं। 

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