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मप्र में वन्य प्राणी से क्षतिग्रस्त मकान पर भी मिलेगा मुआवजा

मध्यप्रदेश Mar 09, 2021       659
मप्र में वन्य प्राणी से क्षतिग्रस्त मकान पर भी मिलेगा मुआवजा

द करंट स्टोरी। मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में वन्य प्राणी बसाहट (आवासीय इलाके) को प्रभावित करते हैं, मकानों को क्षतिग्रस्त कर देते हैं। अब सरकार ने तय किया है कि वन्य प्राणी से क्षतिग्रस्त होने वाले मकानों केा प्राकृतिक आपदा की श्रेणी में रखा जाएगा और उन्हें आर्थिक मदद दी जाएगी। आधिकारिक तौर पर मिली जानकारी के अनुसार, प्राकृतिक प्रकोपों से होने वाली हानि के लिए वर्तमान में निर्धारित मानदंडों में संशोधन किया गया है। अब किसी भी प्रकार के प्राकृतिक प्रकोप या आग लगने के कारण या वन्य प्राणियों द्वारा मकान पूर्ण रूप से नष्ट होने हो अथवा आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त होने पर आर्थिक अनुदान सहायता दी जा सकेगी।

साथ ही, प्राकृतिक प्रकोप या अग्नि दुघर्टना के साथ वन्य प्राणियों द्वारा पीड़ित परिवार के कपड़े, खाद्यान्न एवं बर्तनों की हानि के लिए प्रति परिवार पांच हजार रुपये आर्थिक अनुदान के रूप में तथा 50 किलो खाद्यान्न (गेहूं या चावल) एवं पांच लीटर केरोसीन तात्कालिक सहायता के रूप में दिए जाएंगे। अप्रत्याशित प्राकृतिक आपदाओं के मामलों में एसडीआरएफ (स्टेट डिजास्टर रिस्पोंस फंड) से राहत राशि व्यय में ऐसे मद भी शामिल किए गए हैं, जिनके विषय में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं था।

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