द करंट स्टोरी, भोपाल। मप्र में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के कद्दावर नेता अजय सिंह के लिए आगामी तीन महीने अशुभ साबित हो सकते हैं। ढाई लाख रुपए के फेर में अजय सिंह चुनाव लड़ने से वंचित हो सकते हैं।
दरअसल, 2013 विधानसभा चुनावों में भाजपा प्रत्याशी शरदेन्दु तिवारी ने मप्र हाई कोर्ट चुनाव याचिका दायर करके आरोप लगाया गया है कांग्रेस के पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने 2013 के चुनावों में करप्ट प्रक्टिस (Corrupt Practise) करके चुनाव जीता है। कोर्ट में अंतिम चरण में है, जिसका फैसला फरवरी तक आने की उम्मीद है। यदि कोर्ट का निर्णय शरदेन्दु तिवारी के पक्ष में आता है तो अजय सिंह पर आगामी 6 वर्ष के लिए चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लग सकता है।
उपाध्याय ने आगे बताया कि अजय सिंह के चुनाव एजेंट गुलाब सिंह समेत लगभग सभी की गवाही हो चुकी है। कोर्ट में अगली सुनवाई 21 जनवरी को होनी है।
कोर्ट में बताया गया है कि सीधी में हुई राहुल गांधी की सभा को अजय सिंह के खर्चे में नहीं जोड़ा गया है। यदि अकेले इस खर्च को जोड़ने की अनुमति कोर्ट दे देता है तो लगभग 5 लाख रुपए अजय सिंह के खर्च में जुड़ जाएगा। इस हिसाब से अजय सिंह का चुनावी खर्च लगभग 19 लाख रुपए हो जाएगा। जो कि तय सीमा से 3 लाख ज्यादा है। यदि कोर्ट गांधी की सभा का आधा खर्च ढाई लाख रुपए भी अजय सिंह के खर्च में जोड़ने की अनुमति दे देता है तब भी अजय सिंह का खर्च तय सीमा से ज्यादा हो जाएगा।
यदि इस बार, कांग्रेस सरकार में अजय सिंह को मंत्री पद दिया जाता है और कोर्ट का फैसला विपरीत आता है तो पार्टी के लिए बड़ी समस्या हो सकती है जिसका खामियाजा आगामी लोकसभा चुनाव में पड़ सकता है। ऐसे में अजय सिंह का भविष्य कोर्ट के फैसले पर निभर करता है।
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