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हाईकोर्ट ने मप्र में पॉलिथिन बैन को ठहराया उचित, याचिका की खारिज

मध्यप्रदेश Sep 07, 2018       2160
हाईकोर्ट ने मप्र में पॉलिथिन बैन को ठहराया उचित, याचिका की खारिज

द करंट स्टोरी, भोपाल। मप्र में पॉलिथिन बैग पर लगे प्रतिबंध को हटाने के लिए हाईकोर्ट में लगी एक याचिका को बेंच ने गुरुवार को खारिज कर दिया। पॉलिथिन बैग बनाने वाली चार कंपनियों ने हाईकोर्ट में याचिका लगाकर प्रतिबंध को हटाने की मांग की थी। चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली दो सदस्यीय बेंच ने गुरुवार को राज्य सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध को उचित मानते हुए याचिका को निरस्त कर दिया।

गौरतलब है कि मप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पीसीबी ने मप्र जैव अनाश्य (नियंत्रण) अधिनियम 2004 में संशोधन करते हुए 24 मई 2017 को नोटिफिकेशन के माध्यम से संपूर्ण मध्यप्रदेश में पॉलिथिन बैग के निर्माण एवं सभी प्रकार के उपयोग पर पूर्णत: प्रतिबंध लगाया था। जिसके बाद पॉलिथिन बैग बनाने वाली चार कंपनियों ने हाईकोर्ट में याचिका लगाकर इस पर रोक लगाने के लिए कहा था। हाईकोर्ट ने इस याचिका पर राज्य सरकार और पीसीबी से जवाब मांगा था।

हाईकोर्ट की दो सदस्यीय बेंच ने राज्य सरकार एवं पीसीबी के जवाब से संतुष्ट होकर याचिका को खारिज कर दिया एवं प्रतिबंध को बरकरार रखा।

40 मायक्रोन से नहीं मतलब, हर प्रकार की पॉलिथिन पर प्रतिबंध
मप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के चेयरमैन अनुपम राजन ने द करंट स्टोरी को बताया कि पॉलिथिन बैग के उपयोग पर पूर्णत: प्रतिबंध है। लोगों में धारणा है कि 40 मायक्रोन से ज्यादा की पॉलिथिन पर रोक नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। नए नोटिफिकेशन से सभी प्रकार के पॉलिथिन बैग की बिक्री एवं उपयोग पर प्रदेश में प्रतिबंध है। नगर निगम एवं अन्य नगरीय निकायों की यह जिम्मेदारी है कि इस प्रतिबंध का पालन सुनिश्चित कराए।

ग्राहकों पर भी लगाना चाहिए जुर्माना
पीसीबी में सदस्य सचिव ए.ए. मिश्रा का कहना है कि पॉलिथिन पर्यावरण के लिए घात​क है। अकसर लोग पॉलिथिन का उपयोग करके उसे सड़कों पर फेंक देते हैं। इन पॉलिथिन को गाय आदि जानवर खा लेते हैं, जिससे उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। वहीं इन पॉलिथिन से नालियां आदि भी जाम हो जाती हैं, जिससे बारिश के दिनों में पानी निकासी की समस्या उत्पन्न होती है।  नगरीय निकायों को ग्राहकों पर भी जुर्माना लगाना चाहिए। मिश्रा ने आगे कहा कि लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरुक होने की जरुरत है।

पर्यटन स्थलों पर पहले ही लगा था प्रतिबंध
राज्य सरकार ने 1 जनवरी 2016 से प्रदेश के सभी पर्यटन एवं धार्मिक शहरों जैसे कि चित्रकूट, पचमढ़ी, अमरकंटक आदि में पॉलिथिन बैग के बिक्री एवं उपयोग पर प्रतिबंध लगाया था। शेष प्रदेश में यह बैन 24 मई 2017 से लागू हुआ।

तत्कालीन चेयरमेन की भूमिका महत्वपूर्ण
सभी प्रकार के पॉलिथिन बैग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने के निर्णय में पीसीबी के तत्कालीन चेयरमेन एवं वर्तमान में गृह विभाग के प्रमुख सचिव मलय श्रीवास्तव की भूमिका महत्वपूर्ण है। श्रीवास्तव ने इस पूरे मामले पर गंभीरता से कार्य करते हुए प्रतिबंध को प्रदेश में लागू करवाया था।

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